काशीपुर। एक महिला ने चार लोगों पर बोरिंग के बहाने अपने साथ ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। ग्राम बढ़ापुरा मझंरापुरी, मुरादाबाद निवासी किरनवती पत्नी स्व. रामपाल सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उसके पति रामपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह बोरिंग करने का काम भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्वराज सिंह, होराम सिंह पुत्र नामालूम निवासीगण मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी, काशीपुर, अशोक सिंह पुत्र करन सिंह तथा हरि सिंह पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम बढ़ापुरा, मझंरापुरी, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर करते थे। किरनवती ने बताया कि 30 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग सात बजे उक्त लोग काशीपुर में बोरिंग करने की बात कर उसके पति को अपने साथ काशीपुर लेकर आये। बोरिंग कार्य में देर हो जाने के कारण उक्त चारों ने उसके पति को लक्ष्मीपुर पट्टी स्थित भूपेन्द्र सिंह के मकान में रोक लिया। अगली सुबह लगभग साढ़े चार बजे उसके जेठ धर्मपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह को अशोक सिंह पुत्र करन सिंह ने सूचना दी कि तुम्हारे भाई
रामपाल सिंह की छत से गिर जाने के कारण मौत हो गयी है। किरनवती ने बताया कि उसके जेठ तथा उनके अन्य भाई गुड्डू आदि काशीपुर घटना स्थल पर आये तो देखा कि उसके पति का शव भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्वराज सिंह के मकान के दरवाजे के पास नाली के किनारे पड़ा था। उसके पति के शरीर पर अनेकों चोटो के निशान थे जो कि मारपीट के कारण होना प्रतीत होता है। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया।किरनवती ने बताया कि उसके पति ने अनेकों बार उसे बताया था कि उक्त लोग अक्सर मजदूरी के पैसों को लेकर उसके साथ झगड़ा एवं मारपीट करते थे। उसे विश्वास है कि उक्त लोगों ने ही उसके पति के साथ मारपीट कर छत से फेंक कर उनकी हत्या की है। किरनवती के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये जिस पर काशीपुर पुलिस ने भूपेन्द्र सिंह, होराम सिंह, अशोक सिंह तथा हरि सिंह के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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