December 28, 2024
Jugnu.jpg
Spread the love

रूद्रपुर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निर्वाध सम्पन्न कराने हेतु जनपद के सभी उप जिला मजिस्ट्रेटो द्वारा जनपद के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गयी है।
उप जिला मजिस्ट्रेटो ने कहा कि जिन निकायों में निर्वाचन हो रहे है उन निकायों के क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्धसैनिक बलो. पुलिस-पी०एस०सी० बलो, शारिरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़े या फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।
उन्होेने बताया कि पांच व उससे अधिक व्यक्ति क्षेत्रान्तर्गत/परिधि के अन्दर समूह बनाकर एकत्रित नहीं होंगे। बिना किसी अनुमति के उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण देगा। यह आदेश नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत/परिधि में 23-12-2024 से नागर निकाय चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष आदेश का उलघंन पाये जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *