December 24, 2024
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काशीपुर प्रथम अपर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 324 452 504 506 आईपीसी के आरोपियों को उक्त आरोपो से दोषमुक्त किया, बबीता पत्नी मुनेश कुमार निवासी कचनालगुसाई थाना आईटीआई ने थाना आईटीआई में तहरीर देकर बताया कि दिनांक 12 12 2017 समय करीब 7:00 बजे मैं और मेरे पति मुनेश कुमार घर पर मौजूद थे तभी हाथों में तलवार लेकर प्रेम, शानू व वेद प्रकाश निवासीगण थाना आईटीआई जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस आए और आते ही मां बहन की गालियां देते हुए कहने लगे की साले मुनेश आज हम तुझे खत्म कर देंगे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे इतना कहते ही इन तीनों लोगों ने मेरे पति मुनेश कुमार की हत्या करने की नीयत से उस पर वार किया जिससे मेरे पति मुनेश कुमार के सर व पैर पर में गंभीर चोटें आई और मेरे पति की हालत ख़राब हो गयी वहां पर मेरे 1800/₹ रुपए भी गिर गए शोर शराबे पर आसपास के लोगों ने हमें बचाया तो यह सभी लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए इसके बाद थाना आईटीआई पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत जांच कर आरोप पत्र प्रेम पुत्र महेंद्र, वेद प्रकाश पुत्र कल्याण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पेश किया इसके बाद अभियुक्त प्रेम ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से जमानत कराई तथा न्यायालय विचरण चला जिसमें चार गवाह के बयान हुये तत्पश्चात न्यायालय ने अधिवक्ता सूरज कुमार व संजीव कुमार की बहस सुनी और अधिवक्ता सूरज कुमार व संजीव कुमार की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्तगण प्रेम व वेदप्रकाश को उक्त मामले में बाइज़्ज़त बरी कर दोष मुक्त कर दिया।

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