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काशीपुर/जसपुर। सचिव स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड विनय शंकर पांडेय तथा जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया के निर्देशों के क्रम में जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने और खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान चलाकर छापेमारी की कार्रवाई की। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ललित मोहन पांडे के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी करते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। तेल, मिठाई आदि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आवास विकास, काशीपुर स्थित कृष्णा स्वीट्स से एक नमूना दूध, वीवीसी मार्ट से एक नमूना तेल और एक नमूना सब्जी मसाले का लिया गया। इसके अलावा शिकायत के आधार पर किच्छा बाईपास रोड स्थित रंगरेज स्वीट्स से तिल बर्फी का एक नमूना लिया गया। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती अपर्णा साह ने काशीपुर/जसपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर गोसवामी स्वीट्स, ध्याननगर, जसपुर से बेसन के लड्डू का एक नमूना, मुकेश स्वीट्स मेन मार्केट जसपुर से मावे की बर्फी का एक नमूना लिया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निस्तारण के दौरान मैसर्स सिंह टूरिस्ट ढाबा, जसपुर से दाल मखनी का एक नमूना भी लिया गया। इस प्रकार प्रवर्तन टीम द्वारा कुल सात खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई खाद्य कारोबारी एफएसएसएआई एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण या निर्माण करता है अथवा बिना पंजीकरण/लाइसेंस के खाद्य कारोबार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना भी आवश्यक बताया गया।
बाहरी प्रदेशों से खाद्य पदार्थ केवल पंजीकृत/लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों से ही खरीदने तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, खाद्य कारोबारी का लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देखें। अभियान दल में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ललित मोहन पांडे, ऊधम सिंह नगर, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर श्रीमती अपर्णा साह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

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