






काशीपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर की अदालत ने सड़क हादसे में मृत हुए जसपुर निवासी मजदूर के आश्रित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 18 लाख 33 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस नोट के अनुसार, 6 जून 2023 को जमशीद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी पतरामपुर रोड, जसपुर, आरामशीन पर मिस्त्री का काम करते थे। दोपहर करीब 2:40 बजे वह आरामशीन के बाहर सड़क किनारे अपने पुत्र शाहनवाज से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान वैगन-आर कार संख्या UK18Q-4024 के चालक ने कार को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए जमशीद अहमद को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जमशीद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय जसपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्री की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर की गई थी। याचिका एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर के समक्ष विचाराधीन रही। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से मृतक की पत्नी को गवाह के रूप में तथा चश्मदीद गवाह शाहिद और वेतन संबंधी गवाह मौ. इरशाद को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। वहीं बीमा कंपनी और कार स्वामी/चालक की ओर से इन गवाहों से जिरह की गई मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अब्दुल सलीम की दलीलों से संतुष्ट होकर विपक्षी बीमा कंपनी को 18,33,000 रुपये मुआवजा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश पारित किया। ब्याज की गणना याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी।

जुगनू खान
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