

काशीपुर। आईटीआई थानांतर्गत
ग्राम बांसखेडा कलां, रायपुर, काशीपुर निवासी सतनाम सिंह पुत्र बस्सन सिंह ने गुरू तेग बहादुर साहिब जी ईमीग्रेशन मार्केट, बाजपुर रोड, थाना आईटीआई, काशीपुर के मालिकों पर उनके बेटे और बहू को विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। धारा 175 (3) बीएनएसएस के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सतनाम सिंह ने बताया कि वह अपने पुत्र गुरदीप सिंह व उसकी पत्नी को विदेश हॉंगकॉंग भेजना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने गुरू तेगबाहदुर साहिब जी ईमीग्रेशन मार्केट, बाजपुर रोड, काशीपुर के प्रोपराईटर सुखदेव सिंह व जोगा सिंह पुत्रगण हरदयाल सिंह से बातचीत की। इन्होंने उन्हें बताया कि हम काफी लोगों को विदेश भिजवा चुके हैं तथा वहां जाकर कार्य पर लगवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उन्होंने बताया कि आपके पुत्र गुरदीप सिंह व उसकी पत्नी पिंकी को विदेश भेजने में 10 लाख रुपये खर्च होंगे और इनके वर्क वीजा के अनुसार वहां पर कार्य पर लगवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी।सतनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने उक्त दोनों व्यक्यिों की बात पर विश्वास कर दिनांक 10 अगस्त 2024 को अपने पुत्र गुरदीप के बैंक खाते से 50 हजार रुपये 12 अगस्त 2024 को, 10 हजार रुपये, 20 अगस्त 2024 को पांच लाख रुपये चैक के माध्यम से, 22 अगस्त 2024 को 90 हजार रुपये, 22 अगस्त 2024 को 9,277 रुपये अपने बैंक खाते से आरएनएफआई मनी प्रा.लि. को यूएसए की करेंसी दिलाने के लिये थे और शेष 3,40,000 रुपये (कुल 10 लाख रुपये) सुखदेव व जोगा सिंह को नकद अदा कर दिये। सतनाम सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2024 को इन दोनों लोगों ने उनके पुत्र व उसकी पत्नी को हॉंगकॉंग भिजवा दिया। वहां जाकर उसके पुत्र व उसकी पत्नी पिंकी ने वीजा हॉंगकॉंग की सरकार को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपका यह वीजा टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा नहीं है। इस पर उन्होंने सुखदेव व जोगा सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम वहां की सरकार से बात करके आपको बताते हैं। दो दिन बाद उन्होंने जब जोगा सिंह व सुखदेव सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम वहां पर भिजवाना है। इस पर उन्होंने कहा कि आपने 10 लाख रुपये यह कहकर लिये थे कि आप मेरे पुत्र व पुत्रवधु को वर्क वीजा पर भिजवा रहे हैं और वहां काम पर लगवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस पर उक्त सुखदेव सिंह व जोगा सिंह ने गाली-गलौच कर अपने कार्यालय से यह कहते हुए भगा दिया कि वहां पर काम लगवाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नही है। इसके बाद उन्होंने मजबूर होकर 06 सितंबर 2024 को अपने खर्चे से टिकट कराकर अपने पुत्र गुरदीप सिंह व उसकी पत्नी पिंकी को वापस बुला लिया। सतनाम सिंह ने बताया कि उसके बाद उन्होंने व उनके पुत्र ने कई बार सुखदेव सिंह व जोगा सिंह से बात की लेकिन इन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और रुपये वापस करने से मना कर दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सुखदेव सिंह व जोगा सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जुगनू खान
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