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काशीपुर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड देहरादून द्वारा जारी आदेश के क्रम में मंगलवार को काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के समस्त डेयरी संचालकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में करीब 45 डेयरी संचालकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ प्रतिबंधित अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना रहा। विभागीय आदेश के अनुसार ऐसे डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पाद, जो वास्तविक दूध से बने उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं, उनके निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।


कार्यशाला में मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी काशीपुर श्री अभय प्रताप सिंह ने डेयरी संचालकों को प्रतिबंधित डेयरी उत्पादों का विक्रय न करने के निर्देश दिए। उन्होंने संचालकों से खरीद-फरोख्त का पूरा ब्यौरा रखने, प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लेते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर श्रीमती अपर्णा साह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ताओं के दायित्वों की जानकारी दी। उन्होंने नियमों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित जुर्माने एवं सजा से संबंधित प्रावधानों तथा विनियमों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में जनपद के सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा श्री ललित मोहन पांडे ने प्रतिबंधित अमानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पादों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने डेयरी आधारित उत्पादों, खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की शर्तों तथा खाद्य कारोबार से जुड़े आवश्यक नियमों की जानकारी देते हुए संचालकों से नियमानुसार कारोबार करने का आह्वान किया। विभागीय आदेश में विशेष रूप से उन उत्पादों पर रोक का उल्लेख है, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का इस्तेमाल किया गया है या जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शन अथवा बिक्री का तरीका उपभोक्ता को भ्रमित करता है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से फॉजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज एवं मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को छोड़कर लागू किया गया है। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी प्रतिबंधित अथवा अमानकीकृत उत्पाद की खरीद-बिक्री नहीं करने की अपील की।

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