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बर्फी, गुलाब जामुन, छैना मिठाई और पेड़े के नमूने जांच के लिए भेजे; दुकानदारों को साफ-सफाई और मानकों के पालन के निर्देश

आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को लालपुर-किच्छा क्षेत्र में अभियान चलाया। जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया के दिशा-निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य संरक्षा) ललित मोहन पाण्डे के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के चार नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने मेसर्स गट्टूकल स्वीट्स, लालपुर किच्छा से एक नमूना बर्फी और एक नमूना गुलाब जामुन लिया। इसके अलावा यशदीप सिंह की दुकान एवं निर्माणशाला से एक नमूना छैना मिठाई लिया गया। वहीं मेसर्स कमल स्वीट्स, लालपुर किच्छा से पेड़े का एक नमूना लिया गया।

संबंधित प्रतिष्ठानों को दुकान एवं निर्माणशाला में आवश्यक सुधार करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए। विभाग के अनुसार अभियान के दौरान कुल चार नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी नमूने में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप गुणवत्ता नहीं पाई जाती है तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

साफ-सफाई नहीं रखने पर भी कार्रवाई की चेतावनी

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। विभागीय टीम ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों के स्वामी एवं विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने की हिदायत दी गई। विभाग ने कहा कि यदि किसी खाद्य कारोबारी द्वारा मानकों के अनुरूप न पाए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण या निर्माण किया जाता है अथवा बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित करना जरूरी

अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के क्रय बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर (FSSAI LIC NO.) अंकित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाहरी प्रदेशों से केवल पंजीकृत अथवा लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों से ही खाद्य पदार्थ खरीदने और उनके क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड रखने को कहा गया। विभाग ने आम जनता से भी अपील की कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि तथा खाद्य कारोबारी का लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देखें। निम्न गुणवत्ता, अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री होने पर उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं। अभियान में सहायक आयुक्त (खाद्य संरक्षा) ललित मोहन पाण्डे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी किच्छा आशा आर्या समेत विभागीय अधिकारी शामिल रहे।

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