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रोशनाबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिंह ने छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और अपहरण के सनसनीखेज मामले में पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 15 लाख 20 हजार रुपये का संयुक्त जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने मुख्य आरोपी महक सिंह उर्फ सोनू को मासूम बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाया, जबकि राजीव उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध कुमार और जगदीश को अपहरण व दुष्कर्म में शामिल होने का दोषी ठहराया है।
क्या था मामला?
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, पिरान कलियर क्षेत्र में एक महिला अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ भिक्षा मांगकर जीवन-यापन करती थी। 24 जून 2022 की शाम जब महिला बच्ची के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी, तभी रास्ते में महक सिंह उर्फ सोनू मिला। उसने महिला को 100 रुपये दिए और अपने चार अन्य साथियों के साथ दोनों को वाहन में बैठाकर रुड़की की ओर ले गया। रुड़की पहुंचने से पहले ईख के खेत में महक सिंह ने बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने महिला और बच्ची को मुख्य मार्ग पर छोड़ दिया और फरार हो गए।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजा और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी को दोषी करार दिया। पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता विशेष अदालत ने जुर्माने की राशि में से मुख्य आरोपी महक सिंह पर लगे जुर्माने का 50 प्रतिशत तथा अन्य चार दोषियों के जुर्माने में से 75-75 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक क्षति के लिए पीड़िता को अलग से ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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